ब्रेकिंग न्यूज़

शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर आया SC का ये फैसला


सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल के लिए विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विरोध के लिए शाहीन बाग जैसी सार्वजनिक जगहों पर कब्जा करना स्वीकार्य नहीं है।

उन्होंने कहा कि शाहीन बाग इलाके के लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। प्रदर्शन पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को खुद कार्रवाई करनी होगी और वे अदालतों के पीछे छिप नहीं सकते। लोकतंत्र और असहमति हाथ से जाते हैं।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता, जैसा कि शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ था। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) संसद से पेश किया था। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। इसी समय, दिल्ली के शाहीन बाग सहित देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, इस कानून को धरम विरोधी कहा गया। दिसंबर से मार्च तक शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ था।

No comments